WEEKLY HOLIDAYS ACT, 1942

0
मालिक के द्वारा छुट्टी न देने पर दुकान बंद की जा सकती है एवं 6 माह सजा एवं जुर्माना भरना पड़ सकता है 


WEEKLY HOLIDAYS ACT, 1942
[18 OF 1942]
An Act to provide for the grant of weekly holidays to persons employed in shops, restaurants and theatres
Whereas it is expedient to provide for the grant of weekly holidays to persons employed in shops, restaurants and theatres;
It is hereby enacted as follows:
Short title, extent and commencement.
1. (1) This Act may be called the Weekly Holidays Act, 1942.
(2)   It extends to whole of India[***].
(3)   It shall come into force in a State or in a specified area within a State only if the State Government by notification in the Official Gazette so directs.
 Image result for weekly holidays act 1942
Definitions.
2. In this Act, unless there is anything repugnant in the subject or context, -
(a)   "establishment" means a shop, restaurant or theatre;
(b)   "day" means a period of twenty-four hours beginning at midnight;
(c)   "restaurant" means any premises in which is carried on principally or wholly the business of supplying meals or refreshments to the public or a class of the public for consumption on the premises but does not include a restaurant attached to a theatre;
(d)   "shop" includes any premises where any retail trade or business is carried on, including the business of a barber, or hair dresser, and retail sales by auction, but excluding the sale of programmes, catalogues, and other similar sales at theatres;
(e)   "theatre" includes any premises intended principally or wholly for the presentation of moving pictures, dramatic performances or stage entertainments;
(f)   "week" means a period of seven days beginning at midnight on Saturday.

Closing of shops.


3. (1) Every shop shall remain entirely closed on one day of the week, which day shall be specified by the shop-keeper in a notice permanently exhibited in a conspicuous place in the shop.
(2)   The day so specified shall not be altered by the shop-keeper more often than once in three months

Weekly holidays in shops, restaurants and theatres.
4. Every person employed otherwise than in a confidential capacity or in a position of management in any shop, restaurant or theatre shall be allowed in each week a holiday of one whole day:
Provided that nothing in this section shall apply to any person whose total period of employment in the week including any days spent on authorised leave is less than six days or entitle to an additional holiday a person employed in a shop who has been allowed a whole holiday on the day on which the shop has remained closed in pursuance of section 3.

Additional half-day closing or holiday.
5. (1) The State Government may, by notification in the Official Gazette, require in respect of shops or any specified class of shops that they shall be closed at such hour in the afternoon of one week-day in every week in addition to the day provided for by section 3 as may be fixed by the State Government, and, in respect of theatres and restaurants or any specified class of either or both, that every person employed therein otherwise than in a confidential capacity or in a position of management shall be allowed in each week an additional holiday of one half-day commencing at such hour in the afternoon as may be fixed by the State Government.
(2)   The State Government may, for the purposes of this section, fix different hours for different shops or different classes of shops or for different areas or for different times of the year.
(3) The weekly day on which a shop is closed in pursuance of a requirement under sub-section (1) shall be specified by the shop-keeper in a notice permanently exhibited in a conspicuous place in the shop and shall not be altered by the shop-keeper more often than once in three months.

No deduction or abatement to be made from wages.
6. No deduction or abatement of the wages of any person employed in an establishment to which this Act applies shall be made on account of any day or part of a day on which the establishment has remained closed or a holiday has been allowed in accordance with sections 3, 4 and 5, and if such person is employed on the basis that he would not ordinarily receive wages for such day or a part of a day he shall nonetheless be paid for such day or part of a day the wages he would have drawn had the establishment not remained closed or the holiday not been allowed on that day or part of a day.

Inspectors.
7. (1) The State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint persons to be inspectors for the purposes of this Act within such local limits as it may assign to each such persons.
(2) Every inspector appointed under this section shall be deemed to be a public servant within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code (45 of 1860).

Powers of Inspectors.

8. (1) Subject to any rules made in this behalf by the State Government, an inspector may, within the local limits for which he is appointed, -
(a)  Enter and remain in any establishment to which this Act applies with such assistants, if any, being servants of the Government as he thinks fit;
(b)  Make such examination of any such establishment and of any record, register or notice maintained therein in pursuance of rules made under clause (c) of sub-section (2) of section 10, and take on the spot or otherwise such evidence of any person as he may deem necessary for carrying out the purposes of this Act;
(c)  Exercise such other powers as may be necessary for carrying out the purposes of this Act.
(2) Any person having the custody of any record, register or notice maintained in pursuance of rules made under clause (c) of sub-section (2) of section 10 shall be bound to produce it when so required by the inspector, but no person shall be compellable to answer any question if the answer may tend directly or indirectly to incriminate himself.

Penalties.
9. In the event of any contravention of the provisions of section 3 or section 4, of a requirement imposed by notification under sub-section (1) of section 5, or section 6, or of the rules made under clause (c) for sub-section (2) of section 10, the proprietor or other person responsible for the management of the establishment in which such contravention takes place shall be punishable with fine which may extend, in the case of the first offence, to twenty-five rupees, and, in case of second or subsequent offence, to two hundred and fifty rupees.


Rules.
10. (1) The State Government may, subject to the condition of previous publication by notification in the Official Gazette, make rules for carrying out the purposes of this Act.
(2)  In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may—
(a)  Define the persons who shall be deemed to be employed in a confidential capacity or in a position of management for the purpose of sections 4 and 5;
(b)  Regulate the exercise of their powers and the discharge of their duties by inspectors;
(c)  Require registers and records to be maintained and notices to be displayed in establishment to which this Act applies and prescribe the form and contents thereof.
[(3)   Every rule made by the State Government under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before the State Legislature.]

Power of exemption and suspension.
11. The Central Government in respect of establishments under its control, and the State Government in respect of all other establishments within the State may, subject to such conditions, if any, as it thinks fit to impose, exempt any establishment to which this Act applies from all or any specified provisions of this Act, and may, on any special occasion in connection with a fair or festival or a succession of public holidays, suspend for a specified period the operation of this Act.

Hindi Translation 

दुकानों, रेस्तरां और सिनेमाघरों में काम करने वाले व्यक्तियों को साप्ताहिक अवकाश देने के लिए एक अधिनियम
जबकि दुकानों, रेस्तरां और सिनेमाघरों में काम करने वाले व्यक्तियों को साप्ताहिक अवकाश प्रदान करने के लिए यह समीचीन है;
यह इस प्रकार अधिनियमित किया गया है:

लघु शीर्षक, सीमा और प्रारंभ।
1. (1) इस अधिनियम को साप्ताहिक अवकाश अधिनियम, 1942 कहा जा सकता है।
(२) यह पूरे भारत में फैला हुआ है [***]।
(३) यह राज्य में या राज्य के भीतर किसी निर्दिष्ट क्षेत्र में तभी लागू होगा जब राज्य सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्देश दे।
 साप्ताहिक अवकाश अधिनियम 1942 के लिए छवि परिणाम
परिभाषाएं।
2. इस अधिनियम में, जब तक कि विषय या संदर्भ में कुछ भी नहीं है, -
(ए) "स्थापना" का मतलब एक दुकान, रेस्तरां या थिएटर है;
(बी) "दिन" का अर्थ है आधी रात को चौबीस घंटे की शुरुआत;
(ग) "रेस्तरां" का अर्थ है कि कोई भी परिसर जिसमें मुख्य रूप से या पूरी तरह से भोजन या जलपान की आपूर्ति जनता के लिए या परिसर में खपत के लिए जनता के एक वर्ग के लिए की जाती है, लेकिन इसमें एक थिएटर से जुड़ा रेस्तरां शामिल नहीं है;
(घ) "दुकान" में कोई भी परिसर शामिल है, जहां किसी भी खुदरा व्यापार या व्यवसाय को किया जाता है, जिसमें एक नाई का व्यवसाय, या हेयर ड्रेसर, और नीलामी द्वारा खुदरा बिक्री शामिल है, लेकिन कार्यक्रमों, कैटलॉग और अन्य समान बिक्री को छोड़कर। थिएटर;
(() "थिएटर" में मुख्य रूप से मुख्य रूप से या पूरी तरह से चलती तस्वीरों, नाटकीय प्रदर्शन या मंच मनोरंजन की प्रस्तुति के लिए पूरी तरह से शामिल है;
(च) "सप्ताह" का अर्थ है शनिवार की मध्यरात्रि से शुरू होने वाली सात दिनों की अवधि।

दुकानों का बंद होना।
3. (1) प्रत्येक दुकान सप्ताह के एक दिन पूरी तरह से बंद रहेगी, जिस दिन दुकानदार द्वारा दुकान में किसी विशिष्ट स्थान पर स्थायी रूप से प्रदर्शित नोटिस को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(२) जिस दिन को निर्दिष्ट किया गया है वह दुकानदार द्वारा तीन महीने में एक बार से अधिक बार नहीं बदला जाएगा

दुकानों, रेस्तरां और थिएटर में साप्ताहिक अवकाश।
4. प्रत्येक व्यक्ति को गोपनीय क्षमता की तुलना में या किसी भी दुकान, रेस्तरां या थिएटर में प्रबंधन की स्थिति में नियोजित किया गया है, प्रत्येक सप्ताह में एक दिन की छुट्टी की अनुमति दी जाएगी:
बशर्ते कि इस खंड में कोई भी व्यक्ति उस व्यक्ति पर लागू नहीं होगा, जिसके पास सप्ताह में रोजगार की कुल अवधि है, जिसमें अधिकृत अवकाश पर बिताए गए दिनों में छह दिन से कम या अतिरिक्त छुट्टी का हकदार है, एक दुकान में काम करने वाला व्यक्ति जिसे पूरी छुट्टी की अनुमति दी गई है जिस दिन धारा 3 के अनुसरण में दुकान बंद रही।

अतिरिक्त आधे दिन की छुट्टी या छुट्टी।
5. (1) राज्य सरकार, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, दुकानों के संबंध में या दुकानों के किसी भी निर्दिष्ट वर्ग के लिए आवश्यक हो सकती है कि वे हर सप्ताह में एक सप्ताह-दिन की दोपहर में इस तरह के घंटे के अलावा बंद हो जाएंगे राज्य सरकार द्वारा धारा 3 के लिए प्रदान किया गया दिन, और सिनेमाघरों और रेस्तराओं या दोनों में से किसी एक या किसी निर्दिष्ट वर्ग के संबंध में, कि प्रत्येक व्यक्ति गोपनीय क्षमता या प्रबंधन की स्थिति में अन्यथा नियोजित हो। प्रत्येक सप्ताह में राज्य सरकार द्वारा तय की जा सकने वाली दोपहर में आधे घंटे की अतिरिक्त छुट्टी की अनुमति दी जाएगी।
(२) राज्य सरकार इस खंड के प्रयोजनों के लिए, विभिन्न दुकानों या विभिन्न वर्गों की दुकानों के लिए या विभिन्न क्षेत्रों के लिए या वर्ष के अलग-अलग समय के लिए अलग-अलग घंटे तय कर सकती है।
(३) साप्ताहिक दिन जिस पर किसी दुकान को उप-धारा (१) के तहत आवश्यकता के अनुसार बंद कर दिया जाता है, दुकान-कीपर द्वारा एक दुकान में किसी विशिष्ट स्थान पर स्थायी रूप से प्रदर्शित किए गए नोटिस द्वारा निर्दिष्ट किया जाएगा और इसके द्वारा परिवर्तित नहीं किया जाएगा। तीन महीने में एक से अधिक बार दुकानदार।


मजदूरी से कोई कटौती या कटौती नहीं की जाएगी।
6. किसी प्रतिष्ठान में नियोजित किसी भी व्यक्ति के वेतन में कोई कटौती या कटौती नहीं, जो यह अधिनियम लागू होता है, किसी भी दिन या उस दिन के हिस्से के आधार पर बनाया जाएगा जिस दिन प्रतिष्ठान बंद रहा हो या उसके अनुसार अवकाश की अनुमति दी गई हो धारा 3, 4 और 5, और यदि इस तरह के व्यक्ति को इस आधार पर नियोजित किया जाता है कि वह सामान्यतया ऐसे दिन के लिए मजदूरी प्राप्त नहीं करेगा या एक दिन का एक हिस्सा वह फिर भी ऐसे दिन के लिए भुगतान किया जाएगा या एक दिन का वह हिस्सा जो उसे होगा तैयार की गई स्थापना बंद नहीं हुई थी या उस दिन या एक दिन के हिस्से में छुट्टी की अनुमति नहीं थी।

निरीक्षकों।
7. (1) राज्य सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस तरह के स्थानीय सीमा के भीतर इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए निरीक्षकों के रूप में व्यक्तियों को नियुक्त कर सकती है क्योंकि यह ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को असाइन कर सकता है।
(२) इस धारा के तहत नियुक्त प्रत्येक निरीक्षक को भारतीय दंड संहिता की धारा २१ (१ )६० का ४५) के अर्थ के भीतर एक लोक सेवक माना जाएगा।
निरीक्षकों की शक्तियाँ।
8. (1) राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में बनाए गए किसी भी नियम के अधीन, एक निरीक्षक, स्थानीय सीमा के भीतर, जिसके लिए वह नियुक्त किया जाता है, -
(ए) किसी भी प्रतिष्ठान में दर्ज करें और उस पर बने रहें, जहां यह अधिनियम ऐसे सहायकों के साथ लागू होता है, यदि कोई है, तो सरकार के सेवक होने के नाते, जैसा कि वह उचित समझता है;
(ख) इस तरह की किसी भी स्थापना और किसी भी रिकॉर्ड, रजिस्टर या नोटिस की धारा १० की उप-धारा (२) के तहत किए गए नियमों के अनुपालन में बनाए रखें या नोटिस करें, और मौके पर ले जाएं अन्यथा ऐसे सबूत किसी भी व्यक्ति के रूप में वह इस अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक हो सकता है;

(ग) इस अधिनियम के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना आवश्यक हो सकता है।
(२) धारा १० की उप-धारा (२) के खंड (ग) के तहत बनाए गए नियमों के पालन में बनाए किसी भी रिकॉर्ड, रजिस्टर या नोटिस को रखने वाला कोई भी व्यक्ति निरीक्षक द्वारा आवश्यक होने पर इसका उत्पादन करने के लिए बाध्य होगा, लेकिन किसी भी व्यक्ति को किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा अगर जवाब सीधे या परोक्ष रूप से खुद को कम करने के लिए हो सकता है।

दंड।
9. धारा 5 या धारा 6 के उप-खंड (1), या खंड 6, या खंड (ग) के तहत बनाए गए नियमों के तहत अधिसूचना द्वारा लागू की गई धारा 3 या धारा 4 के प्रावधानों के किसी भी उल्लंघन की स्थिति में धारा 10 के उप-सेक्शन (2), मालिक या उस प्रतिष्ठान के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति, जिसमें इस तरह का उल्लंघन होता है, जुर्माने के साथ दंडनीय होगा, जो पहले अपराध के मामले में, पच्चीस रुपये तक हो सकता है। , और, दूसरे या बाद के अपराध के मामले में, दो सौ और पचास रुपये के लिए।

नियम।
10. (1) राज्य सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा पिछले प्रकाशन की स्थिति के अधीन हो सकती है, इस अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नियम बना सकती है।
(२) विशेष रूप से और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता के बिना, ऐसे नियम हो सकते हैं-
(ए) उन लोगों को परिभाषित करें, जिन्हें एक गोपनीय क्षमता या धारा ४ और ५ के उद्देश्य से प्रबंधन की स्थिति में नियोजित माना जाएगा;
(बी) निरीक्षकों द्वारा उनकी शक्तियों के अभ्यास और उनके कर्तव्यों के निर्वहन को विनियमित करना;
(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह अधिनियम लागू होता है और फार्म और सामग्री के विवरण को निर्धारित करने के लिए रजिस्टरों और अभिलेखों को बनाए रखा जाना चाहिए और नोटिस जारी किए जाने चाहिए।
[(३) राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के तहत बनाए गए प्रत्येक नियम को राज्य विधानमंडल के समक्ष रखने के बाद जैसे ही रखा जाएगा।]

छूट और निलंबन की शक्ति।

11. केंद्र सरकार अपने नियंत्रण में प्रतिष्ठानों के संबंध में, और राज्य के भीतर अन्य सभी प्रतिष्ठानों के संबंध में राज्य सरकार, ऐसी शर्तों के अधीन हो सकती है, यदि कोई हो, तो वह किसी भी प्रतिष्ठान को छूट देने के लिए उपयुक्त समझती है। इस अधिनियम के सभी या किसी भी निर्दिष्ट प्रावधानों से लागू होता है, और किसी विशेष अवसर पर किसी मेले या त्यौहार या सार्वजनिक अवकाश के उत्तराधिकार के संबंध में, इस अधिनियम के निर्दिष्ट अवधि के लिए निलंबित हो सकता है।
Tags

एक टिप्पणी भेजें

0टिप्पणियाँ
एक टिप्पणी भेजें (0)