अब तक अपने पैन (PAN) को आधार (Aadhaar) से लिंक नहीं कराया है ? तो आपको भुगतने पड़ेंगे बड़े नतीजे

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अगर आपने अब तक अपने पैन (PAN) को आधार (Aadhaar) से लिंक नहीं कराया है तो कुछ महीने बाद यह कूड़ा हो जाएगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax department) का कहना है कि 31 मार्च, 2023 तक पैन को आधार से लिंक नहीं कराया तो पैन बेकार (inoperative) हो जाएगा।

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अगर आपने अभी तक अपने पैन (PAN) को आधार (Aadhaar) कार्ड से लिंक नहीं किया है तो आपके पास आखिरी मौका है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax department) का कहना है कि 31 मार्च, 2023 तक पैन को आधार से लिंक नहीं कराया तो पैन बेकार (inoperative) हो जाएगा। विभाग ने शनिवार को जारी एक पब्लिक एडवाइजरी में कहा कि अब इसमें देर मत कीजिए, आज ही पैन को आधार से लिंक कराएं। ऐसा करना जरूरी है। 31 मार्च, 2023 के बाद जो पैन आधार से लिंक नहीं होंगे, वे एक अप्रैल, 2023 से इनऑपरेटिव हो जाएंगे। डिपार्टमेंट ने कहा है कि पैन को आधार से लिंक नहीं करने वाले पैन कार्डधारकों को इनकम टैक्स कानून के तहत नतीजे भुगतने होंगे।



विभाग ने कहा कि इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के मुताबिक सभी पैन होल्डर्स के लिए 31 मार्च, 2023 तक पैन को आधार से लिंक कराना अनिवार्य है। एक अप्रैल, 2023 से अनलिंक्ड पैन बेकार हो जाएंगे। हालांकि कुछ लोगों को इसमें छूट दी गई है। इस कैटगरी में असम, जम्मू एवं कश्मीर और मेघालय के लोग, नॉन रेजिडेंट, 80 साल या उससे अधिक उम्र के लोग और विदेशी नागरिक शामिल हैं। सीबीडीटी के एक सर्कुलर के मुताबिक अगर किसी का पैन निष्क्रिय होता है तो उसे आईटी कानून के तहत नतीजे भुगतने होंगे।


पैन बेकार हुआ तो क्या होगा

अगर किसी का पैन निष्क्रिय होता है तो वह आईटी रिटर्न नहीं भर पाएगा। उसका पेंडिंग रिटर्न प्रोसेस नहीं होगा। साथ ही पेंडिंग रिटर्न इश्यू नहीं होगा। साथ ही उसका हाई रेट पर टैक्स कटेगा। साथ ही टैक्सपेयर को दूसरी मुश्किलों का भी सामना करना पड़ सकता है। वह बैंक और दूसरे फाइनेंशियल पोर्टल की सुविधाओं का लाभ नहीं ले सकेगा। सभी तरह के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए पैन सबसे अहम केवाईसी डॉक्युमेंट है। आधार जारी करने वाली संस्था यूनीक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) है जबकि पैन नंबर इनकम टैक्स विभाग जारी करता है।


अभी कई तरह के कामों के लिए पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है। इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने, बैंक अकाउंट खुलवाने, एफडी या डिपॉजिट अकाउंट खुलवाने, क्रेडिट कार्ड या बैंक लोन लेने, शेयर बाजार में निवेश करने, बड़ी कीमत का बीमा कराने, कार या बड़ी गाड़ी खरीदने या बेचने, महंगी ज्वैलरी खरीदने, प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने और विदेशी मुद्रा खरीदने जैसे कई कामों के लिए पैन की जरूरत पड़ती है। विदेश जाने के लिए वीजा लेने के लिए भी पैन कार्ड नंबर की जरूरत पड़ सकती है।



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